मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदकों के लिए खुश खबर

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन को हटा दिया गया है
इस पत्र के द्वारा कर्मचारी चयन मंडल (MPSEB) को निर्देश में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित करने का कहा गया है वह नियम पुस्तिका में संशोधन करने की बात कही है।

अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 को हस्ताक्षर किया गया परिपत्र क्रमांक 296, संचालक मध्यप्रदेश कर्मचारी के लिए जारी किया गया है।
आवेदकों के लिए यह एक खुशखबर है,जल्द ही MPESB द्वारा भी ऑफिसियल वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में जानकारी देगा।


निर्देश में कहा गया है कि” विभाग द्वारा प्रेषित उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक – गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक- नृत्य, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक-गायन वादन, की नियम पुस्तिका में मूल्यांकन पद्धति अंतर्गत ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया था। नवीन प्राप्त “प्रशासकीय निर्देशों के अनुक्रम में सभी पदों की पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिकाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित किया जाता है।”
अतः उक्त अनुसार संशोधित रूलबुक जारी करे। संशोधन अनुसार परीक्षा का आयोजन करने का कष्ट करें। अनुरोध है कि उक्त संशोधन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी कष्ट करें।

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