शुरू हुई लाडली बहन योजना,क्या है फायदे,कौन है पात्र, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए

मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत होने जा रही है।सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की तारीख भी घोषित कर दी है।
जानकारी के लिए आपको बता दें की ‘ लाडली बहन योजना’ के फॉर्म 5 मार्च से भरे जाएंगे।
यह योजना मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में लड़कियों और महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने के लिए एक सरकारी योजना है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य की गरीब लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना है।

फॉर्म भरने के पश्चात आवेदनों की जांच के बाद जून महीने से इस योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे।
अगले 5 साल में इस योजना में सरकार द्वारा 60 हजार करोड़ रुपए तक खर्च करने का ऐलान किया है।

योजना जरूरी कागज-
लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट जरूरी है उनकी लिस्ट नीचे दी जा रही है।

1)आवेदन कर्ता का आधार कार्ड

2)आवेदनकर्ता की फोटो

3)आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर

4)आवेदन कर्ता बैंक खाते की जानकारी

5)आवेदन कर्ता का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)

6) आवेदनकर्ता का वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)

7) मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र

इस योजना की खास बात यह है कि यदि घर में माता-पिता की अलावा दो बेटे हैं तो उनकी पत्नियों को एक ₹1000 प्राप्त होंगे वही अगर घर में वृद्ध महिला हो तो वृद्धा अवस्था पेंशन के साथ ₹400 अतिरिक्त दिए जाएंगे, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समय पर्दा उठा पेंशन योजना में ₹600 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

जानकारी में आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर 28 जनवरी 2023 को बुधनी में नर्मदा तट के पावन स्थल पर की गई।

योजना अंतर्गत पात्रता

1) ऐसी श्रेणी की महिला योजना अंतर्गत पात्र होगी जो- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो ।

2)विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

3 )आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो

योजना अंतर्गत अपात्रता

1) योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

2) जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।

3) जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा स्थानीय निकाय में नियमित/ स्थाईकर्मी / संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृतति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिग ऐजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।

4) जो स्वयं भारत सरकार राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000/- या उससे
अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।

5) जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो ।

6) जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम/ मण्डल/ उपक्रम का अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष / संचालक/ सदस्य हो ।

7) जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में
निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।

8 ) जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो ।

9) जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!