उच्च न्यायालय में दायर याचिका के आदेश के पालन अनुसार जबलपुर और इंदौर क्षेत्र अधिकार के शैक्षणिक सत्र 2021 22 में नर्सिंग कोलेजस की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के निर्देश नर्सिंग काउंसिल को दिए हैं। साथ ही मापदंड न पूरा करने वाले इन कॉलेजों को मान्यत देने वालों की जांच के निर्देश भी दिए हैं।

दरअसल अकादमी भवन, छात्रावास, लैब, उपकरण, संबंद्ध अस्पताल के समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो तथा नर्सिंग कॉलेज के अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 10.05.2022 को ई-मेल के माध्यम से निर्देशित किया गया था।

अंचल में निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की गाज गिरी है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द तत्काल प्रभाव में रद्द कर दी हैं। इसमें बडवानी जिले के भी 7 कॉलेज शामिल है।मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 के नियम 7 के अनुसार कार्यवाही मे संस्था की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई।
ब्यूरो रिपोर्ट
