बड़वानी 08 फरवरी 2023। एसडीएम सेंधवा अभिषेक सराफ ने सेंधवा शहर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भारी वाहनों को सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया है। इस हेतु एसडीएम सेंधवा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सभी ट्रक मालिको एवं भारी वाहन चालको को यह आदेशित किया जाता है कि प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक सेंधवा शहर में भारी वाहनों जैसे- ट्रक, डम्पर एवं लोडिंग वाहनों का आना और वाहन पार्किंग करना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त मालिक एवं चालक भारी वाहनों को अतिआवश्यक होने या माल सप्लाय करने हेतु रात्रि 9 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य सेंधवा शहर में प्रवेश करा सकते है। परन्तु रोड़ किनारे वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध होगा। यात्री परिवहन एवं अन्य चलित वाहनों पर सेंधवा शहर में आने-जाने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
यदि किसी व्यक्ति को इस आदेश के परिपालन में कोई आपत्ति हो, तो वे समक्ष में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।